मुजफ्फरनगर। कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन का डंडा सख्त हो गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने करीब 90 कोचिंग सेंटर संचालकों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें पंजीकृत और अपंजीकृत कोचिंग सेंटर अब से विद्यालय के समय पर विद्यार्थियों को क्लास नहीं देने के निर्देश दिए गए है। साथ ही पंजीकृत से अधिक छात्र मिले तो दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की भी जानकारी दी गई है।
डीआईओएस गजेंद्र कुमार ने बताया कि कक्षा छह से 12 तक के लिए निर्धारित विद्यालय के समय सुबह आठ बजकर 50 मिनट से शाम तीन बजे के बीच कोचिंग सेंटरों का संचालन पर पाबंदी लगाई गई है। हिदायत दी है कि अगर इस नियम का उल्लघंन करते हुए कोई भी कोचिंग सेंटर का संचालक पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर सेंटर पर निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र पाए जाते है तो उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जब से सेंटर चलाया जा रहा है, अब तक पूरा राजस्व वसूला जाएगा।
डीआईओएस ने कहा कि यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 47 कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन है, जो पूरी तरह से सक्रिय है। इससे पहले 137 कोचिंग सेंटर थे, इनमें से 90 को नोटिस भी जारी किया गया है। ताकि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें।
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