गुरुवार, 10 नवंबर 2022

आजम खां को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज


रामपुर। सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा पर कोर्ट ने स्‍टे देने से इन्‍कार कर दिया है। इससे रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। आज दोपहर बाद सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच बजे से पहले ही कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज कर दिया। आजम को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

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