सोमवार, 7 नवंबर 2022
सवर्ण गरीबों को आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया है। तीन जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई है।
Featured Post
बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप
मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...
-
नई दिल्ली । भारत सरकार ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरु की गई है। कें...
-
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एनएच-58 बाईपास पर रामपुर और सिसौना के बीच में स्थित मां की रसोई होटल में जिस्मफरोशी का धंधा चलता मिला। एसडीएम औ...
-
मुजफ्फरनगर । वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) में व्यापारी तेजी से पंजीकरण करा तो रहे हैं, वहीँ उसके विपरित काफी संख्या में ऐसे भी व्यापारी...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें