मुजफ्फरनगर । बिशम्बर सिंह हत्याकांड में आरोपी गुलिस्ता को उम्र कैद और 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
गत 15 जून 2008 को थाना खतौली के ग्राम भगेला में बिशम्बर सिंह के धारदार हथियार से हत्या के मामले में आरोपी महिला गुलिस्ता को उम्र कैद व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। सुनवाई के दौरान दो आरोपी विकास व शिवराज की मौत हो गई। मामले की सुनवाई ए डी जे 10 हेमलता त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी कुलदीप कुमार ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 15 जून 2008 को थाना खतौली के ग्राम भंगेला में आरोपी महिला म्रतक के मकान में किराए पर रहती थी। जिसका आरोपी विकास से अवैध संबंध होने को लेकर महिला को मकान खाली करने का दबाव दे रहा था। इस पर विकास उसके मित्र शिवराज व प्रेमिका गुलिस्ता ने षड्यंत्र जे तहत धारदार हथियार से हत्या कर शव को शमशान के पास डाल दिया। इस मामले में म्रतक के बेटे विपिन कुमार ने अज्ञात में मामला दर्ज कराया। बाद में आरोपी विकास, शिवराज व गुलिस्ता के नाम प्रकाश में आने पर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सुनवाई के चलते मुख्य आरोपी विकास व उसके साथी शिवराज की मौत हो गई।
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