मुज़फ्फरनगर। गत 25 मार्च 2010 को शामली के थाना कांधला के ग्राम ब्रह्मखेड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर प्रदीप की हत्या के मामले में आरोपी दुभाष उर्फ बिट्टू को उम्रकैद व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई ए डीज 14 रितिशसचदेवा की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजी सी अरुण कुमार चावला ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 मार्च 2010 को शामली के थाना कांधला के ग्राम ब्रह्मखेड़ा में प्रदीप को घरसे बुलाकर लेगए और शराब पिलाकर ईंटों से पीटपीट कर हत्या करादी थी घटना के संबंध में म्रतक के पिता विकास ने मामले में सुभाष उर्फ बिट्टू व मेनपाल को नामजद किया था सुनवाई के चलते मेनपाल की मौत होचुकी है जबकि सुभाष उर्फ बिट्टू को धार 302 में दोषी घोषित कर उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई एम रहमान
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