गत 2013 में नगला मदौड़ में पंचायत में भड़काऊ भाषण देने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में आज साध्वी प्राची विशेष अदालत में पेश हुईं लेकिन ज़ज़ अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई 7 दिसंबर तक स्थगित हो गई। जब कि अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए इनकी हाज़री माफी दी गई।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में श्रद्धा मर्डर कांड एक अमानवीयता का बड़ा उदाहरण है पशुता से भी बड़ा वीभत्स कांड है। जिस तरह आरोपी आफताब ने कहा कि उसे फांसी भी हो जाए तो कोई गम नहीं उसे 72- हूर मिलेगी…। साध्वी प्राची ने कहा कि 72 हूर के चक्कर में इस देश में बेटियों के कत्ल हो रहे हैं कभी उनके 35 टुकड़े कर फ्रीज में रखे जा रहे हैं तो कहीं सूटकेस में बंद कर फेंकी जा रही है तो कहीं बोरे बंद कर फेंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि उस किताब पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगना चाहिए जिसमें 72 हूर मिलने का पाठ पढ़ाया जाता है । साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि देश में लिव इन रिलेशनशिप कानून काला कानून है।
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