मुजफ्फरनगर । पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोपी तुफैल को 6 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 13 मई 2011 को थाना खतौली इस में पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी तुफैल को 6 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी मामले में बरामद शास्त्र के मामले में आरोपी तुफैल को 2 वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई ऐड़ीजे 5, कमलापति की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एड़ी जी सी अमित कुमार त्यागी ने दो गवाह पेश कर पैरवी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2011 को थाना खतौली क्षेत्र में तुफैल को रोके जाने पर तुफैल ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में आरोपी तुफैल को गिरफ्तार कर कट्टा बरामद किया गया।
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