बुधवार, 16 नवंबर 2022

उपचुनाव में शराब बाँटने पर होगी कार्रवाई : जिला आबकारी अधिकारी

 


मुजफ्फरनगर । जनपद के पार्टी/आयोजन स्थल पर मनाये जाने वाले किसी भी प्रकार के समारोह में मदिरा के उपभोग हेतु नियमानुसार प्रक्रिया सम्पादित कराते हुए आबकारी विभाग से अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 

जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद के होटल/रेस्टोरेन्ट/बैंकट हॉल/ रिसोर्टस/फार्म हाऊस/बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर आदि में विवाह/सगाई लगन/जन्मदिन के अवसर पर मदिरा परोसने एवं उपभोग करने के लिये अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) अवश्य प्राप्त करे। बिना अकेजनल बार लाइसेस के मदिरापान कराये जाने से जहॉ एक ओर राजस्व की क्षति होती है, वही दूसरी ओर अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा का सेवन किये जाने से राजस्व क्षति के साथ-साथ जनहानि की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 171/5/ आबकारी /अकेजनल बार/मु0नगर दिनांक 15-11-2021 के द्वारा जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/बैंकट हॉल/ रिसोर्टस/फार्म हाऊस/बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर को निर्देशित किया जा चुका है कि आयोजन स्थल पर आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा मंे मदिरा पान न कराया जाये। साथ ही एफ0एल0-11 अनुज्ञापन प्राप्त करने वाले लोगो से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य जनपद की मदिरा दुकानों से क्रय कर उपभोग उक्त आयोजनों में करेगें। इस प्रयोजन हेतु शासन स्तर से पुलिस , प्रशासन एवं आबकारी विभाग की गोपनीय टीमों का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बिना अकेजनल बार लाइसेंस या मानक मदिरा के अतिरिक्त किसी भी मदिरा का उपभोग उक्त आयोेजनों में न हो सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के पार्टी/आयोजन स्थल पर मनाये जाने वाले किसी भी प्रकार के समारोह में मदिरा के उपभोग हेतु नियमानुसार प्रक्रिया सम्पादित कराते हुए आबकारी विभाग से अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि जनपद के किसी भी पार्टी/आयोजन स्थल पर बिना एफ0एल0-11 अनुज्ञापन प्राप्त किये मदिरा का सेवन कराया जाना अथवा जो मदिरा ब्राण्ड एफ0एल0-11 आवेदन में उल्लिखित है, के अतिरिक्त किसी भी अन्य ब्राण्ड या ऐसी मदिरा जो कि उ0 प्र0 में बिक्री हेतु अनुमन्य नही है, का सेवन होना पाया जाता है तो वह संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं में दण्डनीय होगा। इसके लिये अनुज्ञापन धारक व आयोजक (व्यवस्थाकार) एवं आयोजन स्थल का प्रबन्धक/स्वामी संयुक्त रूप से व पृथक-पृथक उत्तरदायी होगें। इसके साथ ही सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/बैंकट हॉल/ रिसोर्टस/फार्म हाऊस /बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर आदि के विरूद्व नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की जाती है कि किसी भी होटल/रेस्टोरेन्ट/बैंकट हॉल/ रिसोर्टस/फार्म हाऊस/बरातघर, कम्युनिटी सेन्टर में बिना एफ0एल0-11 अनुज्ञापन अथवा अन्य स्रोतों से लायी गयी मदिरा के उपभोग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी सूचना निम्न मोबाइल नम्बरों पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।

1- श्री राजेश कुमार आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1, सदर, मु0नगर (मो0नं0 9454466456)

2- श्री कमलेश्वर कश्यप, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2, खतौली, मु0नगर (मो0नं0 9454466458)

3- श्री प्रभात तिवारी, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, जानसठ मु0नगर (मो0नं0 9454466838)

4- श्री शैलेश कुमार, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4, बुढाना मु0नगर (मो0नं0 9454466526)

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