मुज़फ्फरनगर। कस्बा खतौली में एक विधवा से शादी का झांसा देकर एक वर्ष से अधिक समय से बलात्कार करने के मामले में आरोपी रोहित पुत्र ब्रह्मपाल की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद कर दी है ए डीजे 13 शक्ति सिंह ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद यह कहकर की जमानत का कोई आधार नही है रद कर दी अभियोजन की ओर से एडीजी सी परविंदर सिंह व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंदर कुमार शर्मा ने पैरवी कर ज़मानत का कड़ा विरोध किया।
पीड़िता महिला ने गत 27 सितंबर 2022 को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था जिस में आरोप लगाया था कि पड़ोसी युवक रोहित ने शादी का झांसा देकर पीड़ित से शारीरिक संबंध बनाता रहा ओर अंतिम बार18 मार्च 2022 को वलात्कार किया बाद में उससे शादी करने से यह कह कर इनकार करदिया की तुम विधवाहः हो मेरी बदनामी होगी।
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