मुजफ्फरनगर । खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के खतौली विधायक विक्रम सैनी को सुनाई थी। जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेजी थी। जिसमें राज्यसभा सांसद ने सतीश महाना से बीजेपी विधायक को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी। अब उनकी मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया है।
आजम के बाद विक्रम सैनी की भी गई विधानसभा सदस्यता लखनऊ। जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 के दौरान जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में हुए दंगों के मामले में दो साल की सजा पाए बीजेपी एमएलए पर कार्यवाही की गाज गिर गई है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई एक बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के खतौली विधानसभा सीट के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी के खिलाफ यह कार्रवाई वर्ष 2013 के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में हुए दंगों में अदालत की ओर से दी गई दो साल की सजा के बाद की गई है। मुजफ्फरनगर की अदालत द्वारा विक्रम सैनी को कवाल में हुए दंगों के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है।
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