शनिवार, 26 नवंबर 2022

भाकियू नेताओं से धारा 307 हटाने की अर्जी कोर्ट ने खारिज की


मुज़फ्फरनगर। गत4 नवंबर को ग्राम रतनपुरी में विजेंदर पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 हटाने का प्रयास उस समय विफल हो गया जब रतनपुरी पुलिस के द्वारा 307 धारा काटने के अर्ज़ी कोर्ट द्वारा रद्द कर 307 सहित सभी धाराओं में रिमांड बनाया गया। 

इस बीच धारा 307 आरोपियों के विरुद्ध जारी रहने से जिला ज़ज़ चवन प्रकाश ने आरोपियों में से एक सतेंदर की जमानत अर्जी  रद करा दी है। अब आरोपी को हाई कोर्ट जाना  पड़ेगा। 

बता दें की गत4 नवंबर 2022 को ग्राम रतनपुरी में एक प्लॉट के कब्जे को लेकर झगड़े में  बिजेंद्र पर हमला हुवा था। बिजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध के संगीन धाराओं 147, 148, 149, 323, 307 , 504 व 506 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर सतेंदर सहित तीन भाकियू के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस को लेकर भाकियू ने प्रदर्शन कर धरना दिया था  और मामला वापस लिए जाने की मांग की थी। ज़िले के अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया था।   इस आश्वासन पर रतनपुरी पुलिस  ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर धारा 307 समाप्त करने की प्राथना की लेकिन मामले के आईओ दरोगा की अर्जी एसीजेएम सेकंड की मजिस्ट्रेट कु आशंका गर्ग ने पुलिस की अर्जी  रद्द कर रिमांड 307 सहित सभी धाराओं के लिए आदेश दिया। इस के बाद 307 धारा न हटने पर जिला ज़ज़ की कोर्ट से भी आरोपी सतेंदर की जमानत अर्जी रद्द करा दी है।

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