मुजफ्फरनगर । ई-रिक्शा और बैटरी चोर के अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट से 3 साल 3 माह की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया गया
मुज़फ्फरनगर मामला थाना कोतवाली v नगर का है आज से चार वर्ष पूर्व वादी उदयवीर निवासी कृष्णापुरी की अज्ञात चोरों द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर ली गई जिसकी उसने रिपोर्ट दर्ज करायी और कुछ दिनों बाद ही परिवहन पुरम मेरठ निवासी विनय कुमार की कृष्णापुरी में इंडस टावर से अज्ञात चोरों ने बैटरी चोरी कर लिए, पुलिस ने चार चोरों को पकड़ कर चोरी का माल बरामद किया जिनमें पकड़े गए बदमाशों में साबिर उर्फ घोड़ा पुत्र शफीक उर्फ रफीक मोहल्ला कबाड़ी बाजार नजीबाबाद बिजनौर हाल पता साबुद्दीन रोड मुजफ्फरनगर दूसरा मुलजिम नदीम उर्फ बोना पुत्र फैयाज निवासी कबाड़ी बाजार नजीबाबाद तीसरा मुलजिम सलमान पुत्र मोहम्मद असलम मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर चौथा मुलजिम बिलाल पुत्र खिलाफत निवासी बघरा तितावी से चोरी का माल बरामद हुआ इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने इन चारों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की और चालान किया बिलाल को गैंगस्टर कोर्ट से पहले ही सजा हो चुकी है जबकि साबिर उर्फ घोड़ा को आज गेंगेस्टर जज कमलापति ने 3 साल 3 माह की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया नदीम और सलमान के विरुद्ध वाद विचाराधीन है,
पैरवी -संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें