मुज़फ्फरनगर। गत 11 दिसम्बर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से आरोपी विशाल दुवारा बालिका का अपहरण कर गौतम के गांव नोनाखेड़ी लेजाकर आरोपी गौतम ने वलात्कार किया जबकि विशाल ने अपराध की वीडियो तैयार कर धमकी देने के मामले में आरोपी गौतम शर्मा को 20 वर्ष की सज़ा व 1,27000 रुपये जुर्माना जबकि विशाल को 20 वर्ष की सज़ा व 1 ,07000 रुपये जुर्माना किया गया है कोर्ट ने आदेश फ़िया की जुर्माने की रकम से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जावें गे मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश किमर शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन कि कहानी के अनुसार गत 11दिसम्बर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से गांव के ही विशाल 16 वर्षीय बालिका को बेहलाफ़सलकर नोनाखेड़ी लेगया जहां गौतम शर्मा ने उसके साथ वलात्कार किया जबकि विशाल ने उसका वीडियो तैयार कर वायरल करदिया पुलिस ने घटना के बाद 24 दिसंबर 2017 को मामला दर्ज कर लड़की को बरामद किया और दोना को कई संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।
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