मुज़फ्फरनगर। गत 23 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गांव से बेहलाफ़सलकर एक 13 वर्षिय लड़की का अपहरण करने के मामले में आरोपी वांटेश पुत्र रामविवास को आठ वर्ष की सज़ा व 16 हज़ार रुपये का जुर्माना कियागया है जुर्माने की रकम से 10 हज़ार रुपये पीड़ित को मिलेगें मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 23 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गांव से 13 वर्षीय लड़की को बहलाफ़सलकर अपहरण कर लेगया था पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज कराया था पुलिस ने आरोपी वान्टेश के विरुद्ध धारा 363,366,आई पी सी व 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था एम रहमान
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