लखनऊ । नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर अध्यक्ष अंजू अग्रवाल को लेकर दिया गया निर्णय
जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा प्रेषित उत्तर / स्पष्टीकरण एवं उसपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की प्रतिपरीक्षण आख्या पर समय विचारोंपरान्त सिद्ध पाये गये आरोपो के अनुसार अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मुजफ्फनगर को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 की उपधारा 2 (क) एवं (ख) (vi). (vii) (x). (xi) के कर्तव्य पालन में चूक कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार, नगर पालिका निधि को हानि पहुचाने नगर पालिका निधि का दुरूपयोग एवं नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य करने के लिए दोषी पाया गया है अतएवं सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 की उपधारा-2 (क) एवं (ख) (vi). (vii), (x). (xi) अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती अंजू अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर को अध्यक्ष पद से हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। एतद्द्वारा याची का प्रत्यावेदन दिनांक 02.05.2022 एवं 08.07.2022 तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। राज्यपाल ओर से
अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव
नगर विकास
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