मुजफ्फरनगर । नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सज़ा सुनाई है।
15 फरवरी 2014 को वादी द्वारा थाना भोपा पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त अंकुर पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम शुक्रताल थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त अंकुर उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 09.05.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.10.2022 को माननीय न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) महोदय श्री बाबूराम द्वारा अभियुक्त अंकुर उपरोक्त को धारा 376,506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 22,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।
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