लखनऊ। यूपी में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले की व्यवस्था एक बार फिर बदल गई है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। कर्मचारियों के तबादले के लिए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री की अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश को जारी कर दिया है। पहले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के तबादले के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि नई नियुक्तियों और पदोन्नति के मामलों में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति के आधार पर की जाएगी।
इस संवर्ग के ऐसे ही मामलों में किसी कार्मिक क स्थानांतरित करते हुए तैनाती देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही स्थानांतिरत किया जाएगा। जिला स्तर पर लागू नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही फैसला किया जाएगा।
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