मुजफ्फरनगर । घर में घुस कर अकेली 14 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत में आरोपी करोड़ी को 6 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 2 जून 2017 को थाना छपार के एक गांव में घर मे घुस कर अकेली 14 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने शोर मचाने पर पीड़ित के भाई केआने पर फरार होने वाले आरोपी करोड़ी पुत्र तेजपाल को 6 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो दो की ज़ज़ रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने 6 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 2 जून 2017 को थाना छपार के एक गांव में जब 14 वर्षिय पीड़ित घर मे अकेली थी तो आरोपी करोड़ी घर मे घुस गया ओर जबरन पीड़ित को कमरे में ले जाकर कपड़े उतारने लगा। शोर मचाने पर लड़की का भाई भी आगया तो आरोपी घर से फरार हो गया पुलिस ने धारा 452 , 354 आई पीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी।
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