मुज़फ्फरनगर। थाना ककरौली के ग्राम तेवड़ा निवासी ज़िला पंचायत सदस्य के पति मोहम्मद मूसा व उनके भाई अब्दुल सलाम को जिला ज़ज़ की अदालत से जमानत मिल गई है।
ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर विचार करते हुए आदेश दिया कि एक ,एक लाख रुपये के दो-दो, जमानती दाखिल किया जाने पर रिहा किया जाए। गत दिनों दोनों आरोपियों निचली अदालत में एक 2016 के पुराने मामले में पेश होकर जेल चले गए थे।
इससे पहले बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह व योगेंद्र पंवार ने आरोपियों की ओर से बहस कर बताया कि पुरानी रंजिश के चलते पीड़िता को लालच देकर झूठा मामला दर्ज कराया गया था जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी थी। आरोपियों की ओर से बताया गया कि हत्या के एक मामला वापस लेने के लिए हत्या के आरोपी मेहराजुद्दीन ने दबाव डालने के लिए एक पीड़ित को लालच देकर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज किया था।
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