बुधवार, 12 जनवरी 2022

मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने लागू की नयी पाबंदियां


मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट नरेद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 की अधिसूचना जारी हो चुकी है एवं आगामी दिनो में गणतन्त्र दिवस, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है, के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुँचायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए सामान्य विधान सभा निर्वाचन 2022 की सुचिता को प्रभावित कर सकते है तथा चुनाव में लोगों व लोकतांत्रिक अधिकार को डरा धमाकर या प्रलोभित कर मतदान को प्रभावित कर सकते है। चूॅकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये मेरा समाधान हो गया है 

कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।

अतः प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से मैं, नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मुजफ्फरनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हॅू:-

1- जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। किसी भी धार्मिक स्थल,विद्यालय एवं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य नही किया जायेगा। 

2- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे-तेज धार वाले हथियार यथा-तलवार, कृपाण, लाठी-डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेेगा और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा तथा धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा। 

3- कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का उल्लघंन नही करेगा। 

4- कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भीड एकत्र न की जाए जिसमें कोविड प्रसार की सम्भावना हो।

5- कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुॅचें। 

6-  नामाकंन के दिवसों में नामाकंन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड को रोक दिया जाये और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आर्दश आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

7- नामाकंन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आर्दश आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

8- सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 के नामाकंन के लिए नामाकंन परिसर के पास जलसे के रूप में भीड एकत्रित न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर आये। 

9- कोई भी व्यक्ति सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्बे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगा। 

10- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर शराब का सेवन नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

11- कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक का जूलूस ऐसे रास्तों से होकर नही निकलेगा, जिस पर प्रशासन द्वारा रोक लगी हो। जूलूस के निकलने का स्थान, समय और मार्ग की सूचना स्थानीय पुलिस को कम से कम एक दिन पहले दी जायेगी।

12- कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढाकर नही चलेगा, जिन पर रंगीन फिल्म लगी हो। वाहन के भीतर बैठने वाले व्यक्ति व सामान पूर्णदृष्टव्य होने चाहिए। 

13- कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 के दौरान बिना सक्ष्म अधिकारी के वाहन पास जारी कराये प्रचार वाहन नही चलायेगा तथा चालक व वाहन स्वामी का विवरण विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करेगा, ऐसे वाहनों पर होने वाला व्यय निर्धारित पंजिका में दिन प्रतिदिन अंकित करेगा। 

14- कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झण्डी आदि नही लगायेगा न ही सार्वजनिक स्थलों को स्थायी रूप से विरूपित करेगा।

15- कोई भी प्रत्याशी ऐसा कोई बैनर, पोस्टर, इश्तेहार, पम्फलेट या परिपत्र वितरित नही करेगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न हो। 

16- कोई भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के चुनाव सभा में गडबडी या अवरोध उत्पन्न नही करेगा।

17- मतदान के दिन पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपने बैनर, पोस्टर तथा झण्डिया आदि नही लगायेगें तथा जहां पर इस सीमा परिधि के बाहर मतदाताओं को पर्चियां देने का कार्य किया जायेगा, वहां पर किसी भी प्रत्याशी/अभिकर्ता द्वारा किसी प्रकार के बैनर्स, पोस्टर अथवा झण्डी आदि नही लगायी जायेगी।

18- कोई भी प्रत्याशी मतदान केन्द्र या उसके आस पास अराजक व्यवहार नही करेगा और मतदान केन्द्र के अधिकारियों के काम में बाधा नही डालेगा।

19- किसी भी पद हेतु कोई भी प्रत्याशी ऐसा कोई भी कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय की भावना आहत हो या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

20- कोई भी प्रत्याशी वोट लेने के लिए धार्मिक, सम्प्रदायिक और जातीय भावनाओ का सहारा नही लेगा। 

21- कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल का प्रयोग नही करेगा।

22- कोई भी प्रत्याशी प्रचार के समय किसी भी प्रत्याशी के निजी जीवन की ऐसी बातों की आलोचना नही करेगा, जिसका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक जीवन या कार्यो से न हो।

23- किसी भी व्यक्ति का पुतला लेकर चलना व फूंकना प्रतिबन्धित रहेगा।

24- निर्वाचन लडने वाले समस्त प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता व समर्थक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आर्दश आचार संहिता के उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

25- किसी राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार, आदि का उपभोग भवन स्वामी की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री लाने के लिए उपयोग में नही लाया जायेगा। सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें यथा कार्यालय भवन, भूमि, परिसर सडक, टेलीफोन व बिजली के खम्बों आदि पर प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः निषिद्व है। बैनर सडक के आर-पार भी नही लगा सकेगें।

26- लाउडस्पीकर लगाने हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकरों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। लाउडस्पीकर की ध्वनि के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। सभाओं आदि में उनके उपयोग की अनुमति सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित मजिस्टेªट) से लेनी होगी। 

27- कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लुभाने के लिए उनमें शराब बॉटने, पैसा बॉटने या ऐसी अन्य वस्तुये बॉटने का कार्य नही करेगा, जो प्रलोभन की श्रेणी में आती है।

28- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आतिशबाजी/पटाखों की ब्रिकी/संग्रहण नही करेगा।

29- कोई भी व्यक्ति यातायात को अवरूद्ध नही करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा।                                                              

30- कचहरी एवं अन्य किसी भी शासकीय विभाग के परिसर में कोई भी व्यक्ति सघन चैकिंग एवं गेट पर चैकिंग के बिना प्रवेश नहीं करेगा तथा अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग नहीं करेगा।

31- इस अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।

32- किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक मार्गो पर तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो।                                                      

33- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 3268(एम0बी0)/2012 में दिनांक 25.11.2013 को पारित आदेश के परिपालन में शासन द्वारा हर्ष फायरिंग पर पूर्ण तया प्रतिबन्ध लगाते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए है। उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में यदि कोई लाईसेंस शस्त्रधारी किसी मेले, धार्मिक जुलूस, जनसभा, चुनावी कार्यक्रम, लोकजमाव, शादी, त्यौहार, फक्शन इत्यादि में हर्ष फायरिंग करते हुए पाया जाता है अथवा किसी मतदेय स्थल, शैक्षणिक संस्था के अहाते अथवा प्रतिबंधित सीमाओं के अन्दर ले जाते हुए या प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है, तो लाईसेंसी शस्त्रधारक का आयुध जब्त करते हुए शस्त्र लाईसैंस के निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शस्त्र का प्रयोग केवल निजी वाहन में अथवा अपने घरों में सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु किया जाए। अन्य किसी भी प्रकार का प्रदर्शन अथवा हर्ष फायरिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें।

34- कोई भी व्यक्ति,वर्ग,समुदाय मोबाईल या इसी प्रकार के सामान उपकरण द्वारा अफवाहे फैलाने वाला ठनसा ैडै संदेश प्रसारित नही करेगा।

35- निर्वाचन लडने वाले समस्त प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता व समर्थक भारत निर्वाचन आयोग, द्वारा निर्गत आर्दश आचार संहिता के बारे में दिये गये निर्देशों उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

36- कोई भी उम्मीदवार, एजेण्ट एवं मतगणना एजेण्ट आदि मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार व भीतर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/गैजेट्स जिनसे वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी आदि की जा सके जैसे मोबाईल, टेबलेट, आई-पैड, लैपटॉप, कैमरा, आईपैन आदि को लेकर प्रवेश नही करेगा।

37- कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र पर धूम्रपान व ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस, लाईटर आदि लेकर प्रवेश नही करेगा।

38- मतगणना के दौरान एवं मतगणना परिणाम घोषित हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर बैण्ड-बाजे, ढोल-ठमाके, पटाखे-आतिशबाजी, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग कदापि नही करेगा और न ही कोई विजयी जलूस निकालेगा।

39- निर्वाचन लडने वाले समस्त प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता व समर्थक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आर्दश आचार संहिता तथा मतगणना के बारे में दिये गये निर्देशों उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

40- चायनीज मांझे का निर्माण, प्रयोग एवं ब्रिकी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।

41- उक्त परीक्षा केन्द्रों व उसके आस-पास 100 गज की परिघि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों व परीक्षा में लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा । 

42- परीक्षा केन्द्र की 100 गज की परिधि में घ्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 

43- परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षा गेट से परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री ले जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

44- परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं उसकी 100 गज की परीधि में फोटो स्टेट मशीने/स्केनर आदि प्रतिषेधित किया जाता है। 

45- परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का सभी प्रकार की इलेक्ट्रिानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन एवं आई0टी0 गजेट्स, पेजर, प्रिन्टर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिषेधित होगा।

46- परीक्षा केन्द्र तथा उसके आस-पास 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, भाले, तलवार, बलकटी, चाकू आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिषेधित होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिसबल पर लागू नही होगा। 

47- परीक्षा कक्ष के अन्दर कक्ष निरीक्षक के द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।

48- परीक्षा के दौरान कालेज से बाहर जाने एवं अन्दर आने वाले कर्मचारियों का आवागमन बिना स्टैटिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही होगा।

49- स्कूल/कालेज के अन्दर लगी फोर्स को परीक्षा के दौरान बिना स्टैटिक मजिस्टेªट की अनुमति के बिना मोबाईल रखने की अनुमति नही होगी।

50- स्कूल/कालेज के अन्दर लगे वाईफाई को बन्द रखा जायेगा।

51- रेड जोन में ड्रोन संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

   पूर्व आदेश संख्या 06/न्यायिक सहायक दिनांक 03.12.2021 निरस्त करते हुए यह आदेश निर्गत किया जाता है, जो जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा के अन्तर्गत समस्त स्थानों पर लागू होगा। चूंकि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के व्यापक हित में इस आदेश का तुरन्त लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है। इतना समय नहीं था कि नोटिस आदि देकर पक्षों को सुना जा सके। उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से निर्गत किया जा रहा है। यह आदेश 11 मार्च 2022 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार अग्निशमन अधिकारियों/थानाध्यक्षों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा तथा जिला सूचना अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस आदेश के अन्तर्गत अनुमति देने हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का अनुपालन मुजफ्फरनगर सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/ थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा।

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