मंगलवार, 18 जनवरी 2022

नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज


मुजफ्फरनगर । गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल भेजे गए सपा विधायक और कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब नाहिद जेल में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि सपा अब इस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है। खुद अखिलेश यादव ने इसका इशारा किया था। नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को सपा प्रत्याशी बनाया है।

विधायक के अधिवक्ता की ओर से एफटीसी/गैंगस्टर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। सोमवार को विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस एडजर्न आने की वजह से जमानत पर सुनवाई नही हुई थी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन नियत किया था। 

मंगलवार को न्यायालय में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एफटीसी/गैंगस्टर कोर्ट में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि मंगलवार को विधायक की जमानत अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिरह के बाद न्यायालय द्वारा विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर  दी गई।

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