मुजफ्फरनगर । नाबालिग लडकी से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी तोता को आजीवन कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आठ वर्षीय बालिका का मंदिर से अपहरण के बाद हत्या के आरोपी सुनील कुमार उर्फ तोता को उम्र कैद और 45 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गत 30 जुलाई 2020 को थाना मंसूरपुर के ग्राम मुबारिकपुर में मंदिर गई आठ वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या के सनसनी खेज मामले में गाँव के ही आरोपी सुनील कुमार उर्फ तोता को उम्र कैद व 45 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक मनमोहन वर्मा व दिनेश शर्मा ने पैरवी की
अभियोजन के अनुसार ग्राम मुबारिकपुर में गत 30 जुलाई 2020 को मंदिर गई आठ वर्षीय बालिका का बाइक से अपहरण कर गन्ने के खेत मे लेजाकर बलात्कार किया गया पीड़ित के घर बताने के डर से उसका गला घोंट कर हत्या के बाद शव छुपा दिया। आरोपी करीब 27 वर्ष का बताया जाता है पीड़ित के पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।
मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा CN-200/20, ST NO-859/20 US-302,201,376 A, 376 AB, IPC & 5M/6 Pocso Act थाना मन्सूरपुर बनाम सुनील उर्फ तोता पुत्र किरणपाल को आजीवन कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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