मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइन पुलिस ने शहर सीट से सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी व पांच अन्य पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है। इनके साथ २०-२५ अज्ञात कार्यकर्ताओं पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना सिविल लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर पवन दीप शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ २१ जनवरी को गश्त पर थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें होली एंजिल्स कान्वेंट स्कूल के सामने रालोद प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी पुत्र स्व. चितरंजन स्वरूप अपने घर पर सचिन, दीपक, अनिल लोहिया, प्रदीप गुप्ता तथा कैलाश व २०-२५ कार्यकर्ताओं के साथ लाबी में बैठकर खाना-पीना करते नजर आ रहे हैं।
इसके साथ ही प्रचार-प्रसार के लिए सभा की जा रही है। जबकि घर पर सभा करने के लिए या प्रचार-प्रसार के लिए घर पर झंडे, बैनर आदि लगाने की इजाजत नहीं ली गई। कहा कि डीएम के आदेश पर लागू धारा-१४४ के तहत पांच या पांच से अधिक लोग बिना इजाजत एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। इसके अलावा कोविड प्रोटोकोल के तहत भी यह व्यवहार निषिद्ध है। थाना सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर पवन दीप शर्मा ने विभिन्न आरोप लगाते हुए सभी धारा-१८८, २६९, २७०, १७१-एच, आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम २००५ की धारा-५१ एवं महामारी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० की धारा-३(१) के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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