बुधवार, 1 दिसंबर 2021

हत्या के आरोप में छह साल की सजा

मुज़फ्फरनगर। गत 10 अगस्त 2014 को थाना भौराकलां के ग्राम चुनसा में अपने खेत मे बिजली का करेंट दौड़ाने के मामले में गेर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार को 6  वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए डी जे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 10 अगस्त 2014 को थाना भौराकलां के ग्राम चुनसा में आरोपी प्रोमोद कुमार ने अपने नलकूप की नाली में विद्युत के तार से करंट छोड रखा था। 


वादी सन्नी मालिक के पिता सोमपाल अपने खेत मे जारहे थे वह बिजली के करेंट के चपेट में आ गये। जिनकी घटना स्थल पर ही मौत होगई घटना के संबंद में खेत के मालिक प्रमोद कुमार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 

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