शनिवार, 4 दिसंबर 2021

जिले में लागू हुई धारा 144

 


मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि आगामी दिनों मे चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस डे, गुरू गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रान्ति, गणतंत्र दिवस आदि अन्य त्यौहार/पर्व मनाये जाने प्रस्तावित है व विभिन्न विद्यालयो/विश्व विद्यालयो एंव संस्थाओ की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परिक्षए आयोजित की जानी है साथ ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनो द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वो द्वारा कानून एंव शांति व्यवस्था के विपरित कार्य करते हुए जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।

चूॅकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है विगत अनुभवो के आधार पर इस जनपद मे छोटी-छोटी घटनाओ को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की तीसरी लहर आने की भी पूर्ण संभावना बनी हुई है, जिसके नियन्त्रण हेतु वैक्सीन लगाये जाने (टीकाकरण अभियान) का कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू करने के लिये मेरा समाधान हो गया है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।

  अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 30 जनवरी 2022 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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