लखनऊ । उत्तर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च 2022 तक अग्रसर आदेश तक के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में नेट कर्फ्यू की समय सीमा रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक की थी। इसे घटाकर रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक की कर दी गई है।
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