मुजफ्फरनगर । 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार में आरोपी ज़ाहिद दोषी करार दिया गया है। कोर्ट द्वारा 11 नवंबर को सज़ा सुनाई जाएगी। आरोपी ने पीड़िता को बहलाकर दिल्ली लेजाकर बलात्कार किया था।
गत19 जुलाई 2016 को ग्राम ककरौली से बहला फ़ुसलाकर दिल्ली में एक कमरे में बलात्कार के मामले में आरोपी ज़ाहिद को बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। सज़ा आगामी 11 नवंबर को सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव किमर तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 19 जुलाई 2016 को ग्राम ककरौली के दो नाबालिग बच्चों द्वारा 15 वर्षीय बालिका को बुलाकर आरोपी ज़ाहिद के घर ले गए। जहां पीड़िता को कार में दिल्ली लेजाकर एक कमरे में उसके साथ ज़ाहिद ठहर गया और बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी ज़ाहिद को गिरफ्तार कर 376 506 आई पी सी व 3/4पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया। दो नाबालिग आरोपियों के विरुद्ध मामला बाल न्यायालय में भेजा आज मुख्य आरोपी ज़ाहिद को पोक्सो कोर्ट में दोषी ठहराया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें