शुक्रवार, 12 नवंबर 2021

चर्चित समीर सैफी हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज


मुजफ्फरनगर । जनपद के चर्चित अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में मुख्य आरोपी शिगोल अल्वी की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है,।

 अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 15 अक्टूबर 2019 को मुजफ्फरनगर थाना कोतवाली के लद्धावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी की चलती कार में गला घोट कर बेरहमी से हत्या के बाद शव को सीकरी के जंगल में आरोपियों ने दबा दिया था इस मामले में कोतवाली पुलिस ने शिगोल अल्वी पुत्र मुक्तकी अल्वी व सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज व दिनेश को मृतक के परिजनों की तहरीर पर नामजद किया था। शिगोल अल्वी की जमानत अर्जी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दी गई है ।

अधिवक्ता श्रीमती नाहिद प्रवीन ने बताया कि अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या के आरोपी की जमानत का मंजूर ना होना मजबूत न्याय प्रणाली को दर्शाता है। आज का दिन अपराधियों को निराश करने वाला तथा पीड़ित को न्याय के प्रति विश्वास दिलाने वाला है अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में सीनियर काउंसिल गोपाल चतुर्वेदी वह शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया था।

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