मुज़फ्फरनगर। धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट में पेश न होने पर पुलिस के दुवारा दर्ज धारा 174 के तहत मामला आरोपी सुशील मूंछ के विरुद्ध कोर्ट में भेजा था जिसकी सुनवाई सी जे एम मनोज कुमार जाटव की कोर्ट में चलरही है अभियोजन के ओर से बयान पूरे होने पर आज सुशील मूंछ के 313 के बयान वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिए दर्ज किए गए और कोर्ट ने सफाई के लिए 3 दिसम्बर नियत की है
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