मुज़फ्फरनगर। धारा 307 सरकार बनाम सोनू थाना बाबरी ज़िला शामली अपराध संख्या 324/2017 में गवाही के लिए कोर्ट में पेश न होने पर अपर जिला सत्र न्यायधीश 13 शक्ति सिंह ने एस ओ जी प्रभारी शामली संदीप बालियान के विरुद्ध गैरजमानती वारेंट व 350 सी आर पी सी का नोटिस जारी कर वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि उक्त गवाह को आगामी8 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए।
आदेश की प्रति लिपि कोषागार शामली व थाना प्रभारी बाबरी को आदेश का पालन करने के लिए भेजी गई है। गवाह बार बार तामील के बावजूद कोर्ट में गवाही के लिए पेश नही हुआ है इस कारण यह कार्यवाही की गई है।
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