बुधवार, 20 अक्तूबर 2021

अदालत ने दरोगा जी के वारंट जारी किए


मुजफ्फरनगर। न्यायालय में गवाही देने के लिए पेश नहीं होने पर नगर कोतवाली में तैनात एसएसआई के विरुद्ध अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनके वेतन को रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं। अदालत की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।

 बुधवार को एडीजी-13 शक्ति सिंह की अदालत में जानलेवा हमले के एक मामले में कोतवाली नगर में तैनात एसएसआई राकेश कुमार शर्मा को गवाही देने के लिये बुलाया गया था। गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए एसएसआई राकेश शर्मा की काफी समय तक इंतजार की गई। इसके बावजूद जब एसएसआई अदालत के सम्मुख गवाही देने के लिए पेश नहीं हुए तो विद्वान न्यायाधीश शक्ति सिंह ने लापरवाही बरतने वाले एसएसआई राकेश कुमार शर्मा के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और पुलिस विभाग को उनका वेतन रोकने का आदेश भी दिया है। न्यायालय की ओर से 350 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के आदेश दे रखे हैं। लेकिन जानलेवा हमले के मामले में अभी तक गवाही नही होने की वजह से मुकदमे के निस्तारण में देर हो रही है। अदालत ने एसएसआई राकेश कुमार शर्मा के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगामी 26 अक्टूबर को उन्हें अदालत के सम्मुख पेश करने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि सरकार बनाम जाहिद आदि के धारा 307 के अंतर्गत थाना बुढ़ाना में दर्ज मामले में हाईकोर्ट की ओर से वादी की जमानत अर्जी का निस्तारण कर निचली अदालत को मामले का 6 माह के भीतर निस्तारण किए जाने का आदेश दिया है। जानलेवा हमले का यह मामला थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है।

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