बुधवार, 27 अक्तूबर 2021

हादसे में मौत पर दस वर्ष की सजा व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी इरफान को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 

गत 7 नवंबर 2013 को थाना खतौली के बाईपास पर ट्रक से दूसरे ट्रक में टक्कर मारने पर भूषण नामक व्यक्ति की मौत होने के मामले में आरोपी इसरार को दस वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई एडीजे 6 बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की और से एडीजीसी नीरज कांत मालिक व प्रदीप शर्मा ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 7 नवंबर 2013 को थाना खतौली के बाई पास पर पुरानी रंजिश को लेकर अपने वाहन से दूसरे वाहन टकराने पर वाहन में सो रहे भूषण नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में इरफान के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

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