मुजफ्फरनगर । 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी टीनू को अदालत ने दोषी घोषित किया है। उसे सज़ा 27 को सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 2 फरवरी 2019 को थाना भोपा के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका घर से लघुशंका के लिए जाते हुए आरोपी टीनू ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के घर पहुँचने पर अपनी मां से घटना बताई। इस पर पीड़ित परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम में दोषी ठहराया है। सज़ा के लिए 27 अक्टूबर नियत की है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी कर 6 गवाह पेश किए। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 फरवरी 2019 को भोपा थाने के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी। पीडिता को अकेले पाकर उसे आरोपी टीनू ने दबोच लिया और डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने उसके साथ घटी घटना को परिजन से बताया। परिजन ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया।
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