मुज़फ्फरनगर। गत 27 सितंबर 2020 को कोतवाली के ग्राम शेरपुर निवासी इम्लाख की 25 करोड़ की संपत्ति जो गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी उसे कोर्ट ने मुक्त कर दिया है।
विशेष अदालत गैंगेस्टर कोर्ट के जज राधे श्याम यादव ने अपील मंज़ूर करते हुए कुर्क संपत्ति रिलीज करने के आदेश दिए हैं तथा जिलाधिकारी के 20 जनवरी 2021 के आदेश को रद कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव बिलकिस बेगम की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव ने ज़िलाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष गैंगेस्टर कोर्ट में अपील दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि कुर्क की गई संपत्ति बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है। ट्रस्ट के समाज के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने का उद्देश्य रहा है। ट्रस्ट अपनी संपत्ति की आए पर इनकम टैक्स भी देता है। ऐसी संपत्ति को कानून में कुर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए ट्रस्ट की कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज किया जाए। ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की। विशेष अदालत के ज़ज़ राधे श्याम यादव ने जिलाधिकारी के आदेश को रद कर कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 25 करोड़ की संपत्ति को इम्लाख द्वारा अर्जित की गई संपत्ति बताते हुए कुर्क किया गया था। इसमें 4 भवन, फार्मेसी और विद्यालय की ज़मीन पर निर्माणधीन भवन व कुछ कृषि भूमि कुर्क की गई थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें