मुज़फ्फरनगर । 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी टीनू को 14 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
गत 2 फरवरी 2019 को थाना भोपा के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी टीनू को 14 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 फरवरी 2019 को थाना भोपा के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुवा था जब वह घर से लघु शंका के लिए बाहर गई थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें