मुजफ्फरनगर । दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म के आरोपी शाहनवाज़ को दस वर्ष की सज़ा और 20 हज़ार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गत 17 अक्टूबर 2016 को थाना भोपा के ग्राम छछरौली के जंगल मे लगे कोल्हू के पास दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी शाहनवाज़ को दस वर्ष की सज़ा व 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 17 अक्टूबर 2016 को थाना भोपा के ग्राम छछरौली के जंगल मे कोल्हू के निकट पपीते तोड़ने गए पीड़ित बालक को दबोच लिया ओर आरोपी शाहनवाज़ ने कुकर्म किया। किशोर के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया था।
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