मुज़फ्फरनगर। गत 13 दिसम्बर 2002 को थाना नई मंडी के ग्राम अलमसपुर में उधार के एक हजार रुपये के विवाद में सब्ज़ी विक्रेता दरयाव सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपी राजू व बिट्टू उर्फ प्रवीण को उम्र कैद व एक-एक लाख का जुर्माना किया गया है । जुर्माना अदा ने किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा कटनी पड़ेगी मामले की सुनवाई ए डी जे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी ने गवाह पेश कर पैरवी की सुनवाई के चलते एक आरोपी वीरेंद्र वर्मा की मोत हो गई।
अभियोजन की कहानी की अनुसार गत 12 13 के बीच रात को दिसम्बर 2002 को उधार एक हज़ार रुपये अदा करने के लिए समय मांगने पर आरोपियों ने घर पर हमला कर दरयाव सिंह की होली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी रामदुलारी ने मामला दर्ज कराया था।
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