मुजफ्फरनगर । चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर कला में बायोडीजल पंप पर एसडीएम सदर दीपक कुमार को शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर द्वारा टीम भेजकर छापेमारी की गई। छापेमारी में फर्म पर कोई अभिलेख ना मिलने पर तथा डीजल बिक्री होता पाए जाने पर छापेमारी टीम द्वारा पंप को सील कर दिया गया।
जिलाधिकारी के निर्देशों पर सेल्समैन विकास पुत्र ऋषिपाल ग्राम साँझक, फर्म मालिक ज्ञान सिंह ग्राम बरला एवं भूमि स्वामी नवेद पुत्र रियासत ग्राम सैदपुर कला के विरुद्ध थाना चरथावल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है यदि कहीं भी इसी प्रकार की अवैध पंप संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी।
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