मुजफ्फरनगर । गैंगेस्टर सुरेंद्र चौहान को 9 वर्ष की जेल व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 21 जुलाई 2010 को थाना मंसूरपुर इलाके में अपने साथियों के साथ गिरोह बना कर हत्या आदि घटनाओं पर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर लगाए गए आरोपी सुरेंद्र चौहान को दोषी ठहराते हुए 9 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत गैंगेस्टर राधे श्याम यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी सन्दीप सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार किरणपाल निवासी चांदपुर थाना शाहपुर की 2010 में गोलीमार कर गिरोह ने हत्या कर दी थी। उसके बाद आरोपी सुरेंद्र चौहान निवासी उत्तराखंड व उसके गिरोह के कई साथियों पर गिरोहबंद की कार्यवाही मंसूरपुर थाने ने की थी। सुरेंदर की फाइल अलग कर सुनवाई शुरू की गई। कोर्ट ने आज गैंगेस्टर के आरोपी सुरेंद्र चौहान को दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई है।
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