मुज़फ्फरनगर। घेर में घुस कर हमला कर दो लोगों को घायल करने के मामले में आरोपी अशोक व उसके दो बेटों को 5 वर्ष की सज़ा व 12-12 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
बताया गया है कि गत14 जनवरी 2016 को थाना मंसूरपुर के ग्राम नावला में घेर पर कब्ज़ा करने के इरादे से घर मे घुस कर घेरदार व लाठी से हमला करने के मामले में आरोपी अशोक उसके पुत्र अतु व अनुज को 5 वर्ष की सज़ा व 12-12 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 3 अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमल कान्त ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 14 जनवरी 2016 को ग्राम नावला में अपने घेर में बैठे वादी रघुवंश व उसके भाई सतपरकाश पर हमला कर घायल कर दिया ओर गालीगलौच की थी।
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