मुजफ्फरनगर । आपसी विवाद के एक मामले में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने महिला अधिवक्ता नाहिद परवीन पर पांच साल के लिए प्रेक्टिस पर रोक लगा दी है।
इस मामले में नोटिस के बावज़ूद पक्ष ना रखने पर बार काउंसिल ने एक तरफा आदेश जारी कर नाहिद परवीन पर पांच साल के लिए किसी भी न्यायालय में प्रेक्टिस पर रोक लगाई है। इस आशय का आदेश 29 अगस्त को जारी किया गया। जनपद न्यायाधीश ने भी उक्त आदेश का संज्ञान लिया है।
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