मुजफ्फरनगर । महिला के साथ अश्लील हरकत के आरोपी पीएसी के सिपाही की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। आरोपी की सीसीटीवी कैमरे से पहचान हुई थी।
गत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन इलाके में गुज़र रही एक महिला के साथ अलील हरकत करने के आरोपी पीएसी में सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी सी जे एम मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद रद्द कर दी।
पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रिश राणा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर रहते सरेआम ऐसी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी। बता दें कि गत 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन के एक मोहल्ले से पैदल गुजरने वाली महिला के साथ स्कूटी पर सवार राजन पर अलील हरकत करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसी टी वी से कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पी ए सी में सिपाही के पद पर मेरठ में तैनात है। जेल में 48 घंटे से अधिक रहने पर उस पर निलंबन की तलवार लटक गई है।
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