शनिवार, 4 सितंबर 2021
हास्पिटल पर छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज
मुजफ्फरनगर । डॉक्टर गिरीश के हॉस्पिटल पर मरीज के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त शौकीन पुत्र पपू गॉंव द धेडू निवासी की जमानत आज सी जी एम न्यायालय से क्राइम नम्बर 220/21 धारा 354,323,506 ई पी सी मे खारिज कर दी गईं उल्लेखनीय है कि इस मामले मे जयवीर सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार को वादी विकास अग्रवाल की तरफ से कार्यवाही कर ने के लिये तैयार किया था ज्ञानकुमार एडवोकेट ने न्यायालय मे बहस करते हुए कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मरीज का देख भाल का दायित्व है वह ऐसा घृणित कार्य करेगा तो भयानक स्थिति हो जायेगी हॉस्पिटल मे हमारे आप के बच्चे जाते है ये गम्भीर घटना है और लोगो के विसवास का सवाल है। याद रहे कि इस घटना से शहर मे साम्प्रदयिक तनाव फैल सकता था जयवीर सिंह व ललित माहेश्वरी एवम डॉक्टर गिरीश की सूझ बुझ से एक आपराधिक घटना ही रही जयवीर सिंह ललित माहेश्वरी ये बताया कि प्रथम सूचना धारा307 ई प सी मे दर्ज़ की गई थी औऱ पीड़िता ने अपने 161 के बयान मे गाला घोटने एवम जान से मारने का उल्लेख किया हैं और मेडिकल रिपोर्ट मैं भी गले पर तीन निसान पाये गये है जो गाला घोटने की पुष्टि करता है पीड़िता ने अपने बयान में बलात्कार की कोशिश की बात कही है ।परन्तु उसके बावजूद भी विवेचक ने अदालत मे अभियुक्त के लिये प्रार्थना पत्र दिया जिसमें धारा 307 में रिमांड मांगा ।ओर फिर धारा 307 को काट दिया और उसमें रिमांड नहीं मांगा इसके लिये हमारे संगठन के लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर विवेचक के खिलाफ शिकयत करेंगे इस घटना से लोगों मे बहुत रोष है।
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