नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड ने उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। सीबीडीटी ने बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने बताया है, " आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी। इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। अब एकबार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।" मतलब ये कि अब आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
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