मुजफ्फरनगर । शहज़ाद हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्र कैद व 6,6 हज़ार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 26 जून 2011 को बहन के घर से बुलाकर ले गये शहज़ाद के 50 हज़ार रुपये हड़प कर शहज़ाद की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी फैज़ान व साजिद को उम्र कैद व 6 ,6 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एड़ीजे 11 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई। अभियोजन की और से एडीजीसी कमल कान्त ने पैरवी कर वादी सहित 7 गवाह पेश किए।
अभियोजन की कहानी के अनुसार मृतक शहज़ाद अपनी बहन के पास राजुपुर में रह रहा था। मृतक के भाई वादी ज़हीर निवासी बागोवली ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी फैज़ान व साजिद, शहज़ाद को उसकी बहन के पास से बुलाकर ले गए और शहज़ाद अपने साथ 50,000 रुपये भी ले गया। लेकिन वह घर बही लौटा। उसका शव छपार में मिला था। जिस को लावारिस में दफ़ना दिया गया। फैज़ान शहज़ाद के पास बैठता था और 50,000 रुपये हड़पने के लिए शहज़ाद की हत्या कर दी।
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