मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र के चर्चित गांव कवाल के विवाद व गाली गलौच के मामले में वादी के ही मुकर जाने पर अदालत ने खतौली विधान सभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को आरोप मुक्त कर दिया है। वर्ष 2007 में दर्ज इस मुकदमे में कवाल निवासी असलम के साथ गाली गलौज का आरोप लगाया गया था। इस मामले में आज असलम व विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान असलम के बयान पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को न्यायालय ने निर्दाेष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। वादी असलम ने कहा विधायक विक्रम सैनी हमारे बड़े भाई हैं। छुटपुट घटनाएं होती रहती है गांव में प्यार व शांति बनी रहे हम हमेशा से विधायक विक्रम सैनी का सम्मान करते आये हैं।
गुरुवार, 26 अगस्त 2021
कवाल के एक प्रकरण में विधायक विक्रम सैनी कोर्ट से री
मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र के चर्चित गांव कवाल के विवाद व गाली गलौच के मामले में वादी के ही मुकर जाने पर अदालत ने खतौली विधान सभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को आरोप मुक्त कर दिया है। वर्ष 2007 में दर्ज इस मुकदमे में कवाल निवासी असलम के साथ गाली गलौज का आरोप लगाया गया था। इस मामले में आज असलम व विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान असलम के बयान पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को न्यायालय ने निर्दाेष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। वादी असलम ने कहा विधायक विक्रम सैनी हमारे बड़े भाई हैं। छुटपुट घटनाएं होती रहती है गांव में प्यार व शांति बनी रहे हम हमेशा से विधायक विक्रम सैनी का सम्मान करते आये हैं।
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