मुजफ्फरनगर । जानलेवा हमले में आरोपी जुनैद को दस वर्ष की सज़ा व 30,000 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दो आरोपी सबूत के अभाव में बरी कर दिए गए।
गत 2 फरवरी 2016 को थाना मंसूरपुर के ग्राम जड़ौदा में पुरानी रंजिश को केकर शकील गोली से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी जुनैद को दस साल की सज़ा व 30,000 हज़ार का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। कोर्ट ने सबूत के अभाव में अरोपी मेहरबान व उसके पुत्र जुबेर को बरी कर दिया। मामले की सुनवाई एड़ीजे 12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ए डी जी सी किरणपाल कश्यप व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 25 फरवरी 2016 को ग्राम जड़ौदा में जब शकील आरोपियों के घरके सामने से गुज़र रहा था तो आरोपियों मेहरबान उसके पुत्र जुनैद व जुबेर गालीगलौच करने लगे पुरानी रंजिश के चलते आरोपी जुनैद ने शकील पर फायर कर घायल कर दिया। वादी रब्बान अली ने मेहरबान व उसके दो लड़के जुनैद व जुबेर को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है और हत्या भी हो चुकी है। आरोपी जुनैद पहले से ही एक मामले में जेल में है।
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