गुरुवार, 12 अगस्त 2021

प्रदेश के साथ साथ जिले में भी गाइडलाइन जारी



मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने बताया की अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1416/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त 2021 के अन्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 1054/2021-सीएक्स-3, दिनांक 19.06.2021 तथा आदेश संख्या 1193/2021-सीएक्स-3 दिनांक 11 ़07.2021 में उल्लिखित शर्तों के अधीन कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने के दिनों (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू) में परिवर्तन करते हुए दिनांक 14.08.2021 दिन शानिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक (रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है । 

 अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश संख्या 1820/जे0ए0-2021 दिनांक 20.06.2021 एवं आदेश संख्या 1890/जे0ए0-2021 दिनांक 11.07.2021 में उल्लिखित शर्तो के अधीन जनपद मुजफ्फरनगर कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने के दिनों (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू) में परिवर्तन करते दिनांक 14.08.2021 दिन शानिवार से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक ( रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा ) प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है । 

 इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1820/जे0ए0-2021, दिनांक 20.06.2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेगी ।

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