शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021

सहारनपुर के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 9ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक नाइट कर्फ्यू : अखिलेश सिंह

 



सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने सहारनपुर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र यथा नगर निगम क्षेत्र, *नगर पालिका देवबन्द, गंगोह, नकुड़, सरसावा क्षेत्र नगर पंचायत छुटमलपुर, बेहट, चिलकाना, अम्बेहटा, तितरों, रामपुर मनिहारान और नानौता क्षेत्र में रात्रि 9ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक आज से 16 अप्रैल तक रात्रिकालीन आवगमन एवं संव्यवहार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।* उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल के प्रातः 6ः00 बजे तक आदेशों की अवेहलना करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेंगी। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां इस आश्य के आदेश जारी किये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जनपद में बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए निम्न सेवाओं में लगे व्यक्तियों को छूट रहेंगी जैसे-समस्त आवश्यक सेवायें यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुयें यथा-दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बन्धी आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेल/बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन/चेकिंग टीम द्वारा मांग जाने पर दिखाना होगा। समस्त प्रकार की माल वाहन वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प पूर्ववत् खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन). स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी सम्बन्धित आवागमन हेतु इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के वृहद निर्माण कार्य यथा-आर0ओ०बी०, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री सम्बन्धी आवागमन प्रतिबन्धों से मुक्त होगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवायें, अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा सम्बन्धित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यों हेतु प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा।अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा-सिक्योरिटी गार्ड, ए0टी0एम0. टेलीकॉम मेन्टेनेन्स, आपातकालीन मेंटेनेन्स सेवा प्रदाता यथा-इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ए0सी0 रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क्स हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। औद्योगिक कारखाने, जिनमें आई0टी0 एवं आई०टीज से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय-पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रातः 06 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक बार में इकट्ठे नहीं होगें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, नर्सिग होम व पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिण संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेगें। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। इस दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोडेगें व मुख्यालय पर बने रहेगें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 ड्यूटी या कोविड ड्यूटी हेतु किसी भी समय बुलाया जाता है, तो तत्काल वह अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय में रिपोर्ट करेगें। इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना मोबाईल नम्बर भी हमेशा ऑन रखा जायेगा तथा आने वाले कॉल को रिसीव किया जायेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्यौहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व के शासनादेश के अनुसार पंचायत निर्वाचन-2021 के प्रचार हेतु 05 व्यक्तियों से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग आदि विभागों के समस्त प्रकार के पार्क, स्टेडियम व अन्य निजी पार्क प्रातः 06.00 बजे से पूर्व नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद सहारनपुर के समस्त शासकीय, निजी कार्यालय, केंद्रीय सरकार व विभागों के कार्यालय, निजी चिकित्सालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, बड़े धार्मिक स्थल, दुकानों आदि पर (जहाँ ज्यादा संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना-जाना होता हो।) कोविड हेल्प डेस्क लगाया जाना तथा इस कोविड हेल्प डेस्क पर उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत कोविड हेल्प डेस्क पोस्टर व सामान्य जानकारी के निर्देश का विवरण लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड हेल्प डेस्क पर शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी जो प्रत्येक आगंतुक का तापमान व ऑक्सीजन लेवल चेक करेगे। कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रुप से मास्क एवं ग्लब्स पहना जायेगा व आगंतुकों से सम्पूर्क करते सम न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाये रखने की व्यवस्था की जाएगी। कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि आदेश के प्रर्वतन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की होगी। (जिसमें कि परिवाद योजित करना अथवा अन्य विविध प्रक्रिया भी शामिल है।)

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