गुरुवार, 4 मार्च 2021

अश्लील इशारे करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई सजा


मुजफ्फरनगर।  एसीजेएम (प्रथम) कोर्ट ने अश्लील हरकतें करने की महिला अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो दिन के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जिले में पहली बार किसी महिला को एसीजेएम-प्रथम कोर्ट द्वारा अश्लील हरकतें करने पर सजा सुनाई गई है। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है। दरअसल, शहर के जानसठ रोड स्थित गांव सहावली स्थित नाले की पटरी मार्ग पर 25 सितंबर 2016 को तीन महिलाएं व दो पुरुष सार्वजनिक रूप से आपस में अश्लील हरकतें कर रहे थे।

गश्त कर रहे एसआई बालेंद्र सिंह वहां पहुंचे और आरोपियों की हरकतें देख उनके खिलाफ अश्लील हरकतें करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष हुई।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान दो महिलाओं व दो पुरुषों की फाइल अलग कर दी गई, जबकि पांचवीं महिला पचेंडा रोड निवासी महिला को न्यायाधीश ने पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर बुधवार को अश्लील हरकतें करने में दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने दोषी महिला अभियुक्त को दो दिन के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जिले में पहली बार अश्लील हरकतें करने के मामले में किसी महिला को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

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